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*इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के विज्ञापन, प्रचार प्रतिबंध- जिला निर्वाचन अधिकारी

राजनैतिक दल, उम्मीदवार मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित न करायें, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का करें पालन-अविनाश।

रिपोर्ट मनोज कुमार शर्मा 

जिला मैनपुरी 

 

  1. *इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के विज्ञापन, प्रचार प्रतिबंध- जिला निर्वाचन अधिकारी।*

 

*राजनैतिक दल, उम्मीदवार मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित न करायें, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का करें पालन-अविनाश।

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मैनपुरी 06 अपै्रल 2024- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह कमेटी के अध्यक्ष हैं, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य एवं उप जिलाधिकारी सदर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, दैनिक हिंदुस्तान के जिला प्रतिनिधि को समिति में सदस्य एवं जिला सूचना अधिकारी को समिति में सदस्य, सचिव के रूप में नामित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त कमेटी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्लेटफार्म के साथ पेड न्यूज पर पैनी नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी उम्मीदवार, प्रत्याशी गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बिना किसी भी समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोकल टीवी चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप प्लेटफार्म पर विज्ञापन, प्रचार नहीं कर सकेंगे, किसी भी समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बिना एम.सी.एम.सी. की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रत्याशी का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा, विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता को एम.सी.एम.सी. कमेटी के समक्ष विज्ञापन प्रकाशित कराने वाले मैटर सहित कम से कम 24 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा, उक्त मैटर का परीक्षण समिति द्वारा करने के उपरांत अनुमति के पश्चात ही डीएवीपी दर पर विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करा सकेंगे यदि किसी प्रत्याशी द्वारा समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित किया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्रभावी कार्यवाही होगी।

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